बस्ती एमनेस्टी स्कीम GST की धारा 128 A के द्वारा लाई गई है इस स्कीम का लाभ व्यापारीयो को मिलेगा शत-प्रतिशत - उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर बस्ती उपेंद्र यादव
बस्ती - सरकार द्वारा GST में पंजीकृत व्यापारीयो के लिए एमनेस्टी स्कीम GST की धारा 128 A के द्वारा लाई गई है इस स्कीम का लाभ वर्ष 2017-18, 18-19 व 2019- 20 के पुन व्यापारीयो को मिलेगा जिनके विरुद्ध GST की धारा 73 के तहत कर व्याज व अर्थदण्ड की माँग कर सृजित की गई है ।
इस योजना के तहत यदि व्यापारी द्वारा सूचित मूल्य कर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा कर दिया जाता है तो उसके ऊपर आरोपित व्याज व अर्थदण्ड में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। व्यापारी को इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने कर को जमा करने के पश्चात GST पोर्टल पर SPL 2 फार्म भरा जायेगा तथा यह भी उल्लेख करना होगा कि वह भविष्य में इस कर की कोई अपील नहीं करेगा। इस योजना का लाभ बस्ती जनपद में 1250 व्यापारीयो को मिलेगा जिसमें सरकार को लगभग 22 करोड़ राज्यकर प्राप्त होगा तथा इन व्यापारीयो को लगभग 12.50 करोड़ व्याज व 4.50 करोड़ अर्थदण्ड माफ होगा। कर विभाग की अधिकारी निरंतर व्यापारीयो से वार्ता कर रहे हैं तथा उनके ईमेल, WhatsApp, तथा व्यक्तिगत नोटिस तामिले के माध्यम से इस योजना को अपनाने के लिए वार्ता की जा रही है तथा उनके इस योजना को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग द्वारा अधिवक्ता , व्यापारी, संगठन के माध्यम से किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले यह जानकारी उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर बस्ती उपेंद्र यादव ने दिया है।


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