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बस्ती जनपद में रास्ता बन्द करने व रास्ता उखाड़ने के मामले में ग्राम प्रधान व परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

 बस्ती जनपद में रास्ता बन्द करने व रास्ता उखाड़ने के मामले में ग्राम प्रधान व परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज 


रुधौली बस्ती - रुधौली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दुधराक्ष में पुलिस टीम को पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक इंटरलकिंग मार्ग पर बांस - बेड़ा बांधकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था और लोगों द्वारा बांस- बेड़ा के पास खड़े होकर गाली दी गई थी व जान से मारने - पीटने की ध़मकी देते हुए राजस्व व पुलिस टीम को आगे बढ़ने से रोकते हुए गाटें तक पहंचने से रोक दिया गया था बांस-बेड़ा बांध कर रोकने वाले ग्राम प्रधान व उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है । ग्राम प्रधान व उनके परिवार के सदस्यों के नाम मुकदमा दर्ज होने पर ग्राम पंचायत में मचा हाहाकार मचा हुआ है ।

   


    आपको बता दें कि बस्ती पूरब तहसील रुधौली जनपद बस्ती में स्थित गाटा संख्या 735/0.230 हेक्टेयर के बंटवारे के वाद संख्या T202417140402345 अंतर्गत धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में न्यायालय उप जिलाधिकारी रुधौली बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के अनुपालन हेतु आज दिनांक 25.06.2025 को नायब तहसीलदार रुधौली व क्षेत्रीय लेखपाल प्रभारी निरीक्षक थाना रुधौली के साथ मौके पर उपस्थित हुए इस गाटें में चार हिस्सेदार हैं 01. जोखन पुत्र रामदेव 02. हीरालाल पुत्र रामदेव 03. फूलचंद पुत्र रामदौड़ 04. सिद्धावती पत्नी विंध्याचल 05. सुनील कुमार, अनिल कुमार, मनील कुमार, पनील कुमार पुत्रगण विंध्याचल हिस्सेदार हैं। ग्राम प्रधान सुरेश सिंह चौहान की सह पर क्रमांक 2 और 4 के हिस्सेदारो तथा उनके सहयोगी के रूप में स्वयं सुरेश सिंह चौहान की पत्नी पूनम पुत्र आशीष व पुत्री आंचल द्वारा प्रश्नगत गाटे 735/0.230 हेक्टेयर तक राजस्व पुलिस टीम को पहुंचने से रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक इंटरलकिंग मार्ग पर बास-वेरा बांधकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया तथा उपरोक्त लोगों द्वारा बांस-बट्टा के पास खड़े होकर गाली दी जाने लगी व मारने पीटने की धमकी देते हुए राजस्व व पुलिस टीम को आगे बढ़ने से रोकते हुए प्रश्नगत गाटें तक पहुंचने से रोक दिया गया बांस-बेड़ा बांध कर रोकने वाले में सिद्धावती पत्नी विध्याचल, कुशलावती पत्नी हीरालाल, हीरालाल पुत्र रामदेव, पनील पुत्र विंध्याचल, स्क्मणी पत्नी विपिन, सुरेश सिंह चौहान पुत्र गब्बू लाल, पूनम पत्नी सुरेश सिंह चौहान, आंचल पुत्री सुरेश सिंह चौहान, आशीष पुत्र सुरेश सिंह चौहान सम्मिलित है। विरोध के कारण राजस्व व पुलिस टीम प्रश्नगत गाटे तक नहीं पहुंच पाई तथा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका अनुरोध है कि उपरोक्त सिद्धावती पत्नी विध्याचल, कुशलावती पत्नी हरिलाल, हरिलाल पुत्र रामदेव, सुरेश सिंह चौहान पुत्र गब्बूलाल, पूनम पत्नी सुरेश सिंह चौहान, आशीष पुत्र सुरेश सिंह चौहान, आंचल पुत्री सुरेश सिंह चौहान, पनील पुत्र विध्याचल, रुक्मणी पत्नी विपिन लोगों के विरुद्ध सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने सरकारी कर्मियों को उनके कर्तव्य का पालन न करने देने तथा न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने से रोकने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत किया है । उक्त प्रकरण में थानाध्यक्ष रुधौली ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है ।

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