बस्ती जनपद में मा० अध्यक्ष / न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के आदेश का पालन न करने पर थानाध्यक्ष गौर का रुका वेतन
- पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने गौर थानाध्यक्ष परमाशंकर यादव का रोका वेतन
- क्षेत्राधिकरी हर्रैया को उक्त प्रकरण में जांच कर कार्यवाही करने का एसपी ने दिया निर्देश
बस्ती - पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने गौर थानाध्यक्ष परमाशंकर यादव का वेतन रोकने का आदेश दिया है एवं निर्देश दिया है कि जब तक माननीय अध्यक्ष / न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जनपद बस्ती द्वारा निर्गत बी डब्लू की कार्रवाई पूर्ण नहीं कर ली जाती है तब तक थानाध्यक्ष गौर परमाशंकर यादव का वेतन आहरित न किया जाए ।
आपको बता दें कि माननीय अध्यक्ष / न्यायाधीश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जनपद बस्ती के द्वारा वाद संख्या 69/2017 श्रीमती सीतापती बनाम शिवप्रसाद में बी डब्लू निर्गत किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत बी डब्लू का थानाध्यक्ष गौर को तामिला कराने का निर्देश दिया था लेकिन थानाध्यक्ष गौर परमाशंकर यादव ने माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत बी डब्लू को तामिला नही कराया था जिससे स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष गौर ने माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही किया है । माननीय न्यायालय के आदेश का समय से अनुपालन न होने पर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी हर्रैया को निर्देशित किया है कि जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा जारी बी डब्लू की कार्यवाही पूर्ण नही होती है तब गौर थानाध्यक्ष परमाशंकर यादव का वेतन रोका जाए।
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